Connaught Place Vendor News: कनॉट प्लेस में नहीं लग सकती रेहड़ी-पटरी, दिल्ली हाईकोर्ट ने NDMC की कार्रवाई को ठहराया सही

Street Vendors in Connaught Place News Today: याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि वे पुराने लाइसेंसधारी/वेंडर हैं और उनका नाम 628 अनधिकृत कब्जाधारियों की सूची में शामिल था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस सूची में नाम होना अपने आप में तहबाजारी लाइसेंस या वेंडिंग का अधिकार नहीं देता।

Street Vendors in Connaught Place News Today: दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ किया है कि कनॉट प्लेस और कनॉट सर्कस इलाका ‘नो वेंडिंग/नो स्क्वाटिंग जोन’ है। जस्टिस मिनी पुष्कर्णा की पीठ ने यहां रेहड़ी-पटरी लगाने वाले लोगों का सामान हटाने की नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) की कार्रवाई को सही ठहराते हुए याचिकाएं खारिज कर दीं। कोर्ट ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट की धारा 12 के तहत जिस इलाके को ‘नो वेंडिंग जोन’ घोषित किया गया है, वहां कोई स्ट्रीट वेंडर कारोबार नहीं कर सकता।

NDMC delhi

रेहड़ी-पटरी को लेकर NDMC का फैसला बरकरार (File photo)

याचिकाकर्ताओं की दलीलों पर कोर्ट ने क्या कहा?

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि वे पुराने लाइसेंसधारी/वेंडर हैं और उनका नाम 628 अनधिकृत कब्जाधारियों की सूची में शामिल था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस सूची में नाम होना अपने आप में तहबाजारी लाइसेंस या वेंडिंग का अधिकार नहीं देता। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता अपने किसी पुराने वैध अधिकार को साबित नहीं कर सके।

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