आवारा कुत्तों का मामला: SC ने कहा, इतने ज्यादा आवेदन तो इंसानों के मामलों में भी नहीं आते

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आवारा कुत्तों के मामले में उसके समक्ष दायर किए जा रहे अंतरिम आवेदनों की संख्या पर संज्ञान लिया और कहा कि आमतौर पर इनसानों से जुड़े मामलों में भी इतनी अधिक संख्या में आवेदन नहीं आते हैं।

Stray Dogs Case in SC: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आवारा कुत्तों के मामले में उसके समक्ष दायर किए जा रहे अंतरिम आवेदनों की संख्या पर संज्ञान लिया और कहा कि आमतौर पर इनसानों से जुड़े मामलों में भी इतनी अधिक संख्या में आवेदन नहीं आते हैं। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने ये टिप्पणियां तब कीं जब दो अधिवक्ताओं ने उनके समक्ष आवारा कुत्तों का मामला उठाया। एक अधिवक्ता ने बताया कि उन्होंने इस मामले में एक अंतरिम याचिका दायर की है। इस पर न्यायमूर्ति मेहता ने टिप्पणी करते हुए कहा, इनसानों से जुड़े मामलों में भी आमतौर पर इतनी अधिक संख्या में याचिकाएं नहीं आतीं।

Dogs case in SC

SC में आवारा कुत्तों का मुद्दा

आवारा कुत्तों के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

पीठ ने कहा कि आवारा कुत्तों के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। जब एक अन्य अधिवक्ता ने इस मामले में स्थानांतरण याचिका का जिक्र किया, तो शीर्ष न्यायालय ने कहा कि बुधवार को कई याचिकाओं पर सुनवाई होगी और पीठ सभी अधिवक्ताओं की बात सुनेगी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन वी अंजारी की तीन-न्यायाधीशों वाली विशेष पीठ बुधवार को इस मामले की सुनवाई करेगी। शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और रेलवे स्टेशनों जैसे संस्थागत क्षेत्रों में कुत्तों के काटने की घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सात नवंबर को आवारा कुत्तों को उचित नसबंदी और टीकाकरण के बाद तुरंत निर्धारित आश्रयों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था।

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