Hathras Defamation Case: राहुल गांधी को रेप से जुड़े मामले में कोर्ट का नोटिस; 15 अक्टूबर को अगली सुनवाई

​राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल शिकायत को एमपी-एमएलए कोर्ट ने 13 मई 2026 को खारिज कर दिया था। इसके बाद शिकायतकर्ताओं की ओर से जिला अदालत में रिवीजन याचिका दाखिल की गई। जुलाई में अदालत ने इस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए राहुल गांधी को नोटिस जारी किया था।

उत्तर प्रदेश के हाथरस में 2020 के बूलगढ़ी मामले से जुड़े एक बयान के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अदालती नोटिस जारी हुआ है। यह मामला उस रिवीजन याचिका से जुड़ा है, जिसमें निचली अदालत के 13 मई 2026 के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल शिकायत खारिज कर दी गई थी।

राहुल गांधी को नोटिस।

राहुल गांधी को नोटिस।

मामले में शिकायतकर्ताओं के वकील मुन्ना सिंह पुंधीर ने बताया कि सुनवाई शनिवार को होनी थी, लेकिन न्यायिक अधिकारी के अदालत में उपस्थित न होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। उन्होंने कहा कि पिछली सुनवाई में अदालत ने गांधी को जारी किए गए नोटिस की तामील स्वीकार कर ली थी।

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