SIR मामले में बड़ी कार्रवाई, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के 7 अधिकारियों को किया निलंबित

चुनाव आयोग ने एसआईआर (SIR) मामले में सख्त कदम उठाते हुए बंगाल के सात अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इन अधिकारियों पर कर्तव्य में लापरवाही, गंभीर कदाचार और वैधानिक अधिकारों के दुरुपयोग के आरोप लगाए गए हैं। आयोग ने यह कार्रवाई जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13CC के तहत की है और राज्य के मुख्य सचिव को संबंधित अधिकारियों के खिलाफ तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर (SIR) से जुड़े मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए सात अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आयोग ने इन अधिकारियों पर गंभीर कदाचार, कर्तव्य में लापरवाही और वैधानिक अधिकारों के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं।

election commission

चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर (SIR) से जुड़े मामले में सात अधिकारियों पर कार्रवाई की है।

आरपी एक्ट 1950 की धारा 13CC के तहत कार्रवाई

आयोग ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13CC के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए यह कदम उठाया। आयोग के अनुसार, एसआईआर (SIR) से संबंधित कार्यों में संबंधित अधिकारियों की भूमिका संतोषजनक नहीं पाई गई।

End of Feed