'कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट' को झटका! शाही ईदगाह के साइंटिफिक सर्वे से SC का इनकार,कहा- हम नहीं...

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Sep 22, 2023, 01:19 PM IST

Mathura Shahi Idgah Case: मथुरा के शाही ईदगाह में ज्ञानवापी परिसर जैसे साइंटिफिक सर्वे की मांग को लेकर दायर अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया। कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

Mathura Shahi Idgah Case: मथुरा के शाही ईदगाह में ज्ञानवापी परिसर जैसे साइंटिफिक सर्वे की मांग को लेकर दायर अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा संबंधित सभी याचिका हाई कोर्ट में हैं, इसलिए हाई कोर्ट ही विचार करेगा। कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जुलाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह की साइंटिफिक सर्वे कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में ट्रस्ट ने 1968 में हुए समझौते की वैधता के खिलाफ तर्क देते हुए इसे दिखावा और धोखाधड़ी बताया है।

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