शरद पवार गुट अगले आदेश तक ‘राकांपा-शरदचंद्र पवार' नाम का इस्तेमाल कर सकता है- SC का आदेश

  • Agency by: Agency
  • Updated Feb 19, 2024, 11:45 PM IST

शरद पवार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि आयोग का सात फरवरी का फैसला 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव होने तक एक अंतरिम व्यवस्था है।

शरद पवार गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि शरद पवार गुट अगले आदेश तक राकांपा-शरदचंद्र पवार नाम का इस्तेमाल कर सकता है। शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मतदाताओं की जीत बताया है।

End of Feed