सुप्रीम कोर्ट से TMC को झटका, ED के फ्रीज बैंक खातों पर कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश बरकरार

सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के उन बैंक खातों को लेकर दखल देने से इनकार कर दिया है, जिन्हें ED ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत फ्रीज किया था।

जस्टिस एमएम सुंदरेश और पीबी वराले की बेंच ने TMC की याचिका पर सुनवाई की। TMC ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें पार्टी के 3 HDFC बैंक खातों को अपनी मर्जी से चलाने की इजाजत नहीं दी गई थी।हालांकि, हाईकोर्ट ने पहले ही इन खातों से रोजमर्रा के जरूरी खर्च चलाने की अनुमति दी थी। इसके लिए कोर्ट ने एक स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया था, जिसकी निगरानी में खाते से खर्च किया जा सकता है।

TMC BANK ACCOUNT

सुप्रीम कोर्ट से TMC को झटका (फाइल फोटो)

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को संतुलित बताया और दोनों याचिकाओं का निपटारा कर दिया।कोर्ट ने साफ कहा कि मामले से जुड़े सभी मुद्दे हाईकोर्ट में चल रही मुख्य याचिका में उठाए जा सकते हैं।जस्टिस सुंदरेश ने कहा कि हाईकोर्ट के 9 जुलाई के आदेश से पार्टी के दैनिक कामकाज पूरी तरह बंद नहीं होंगे।

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