सड़क हादसे पर अब सख्त कानून, हिट एंड रन केस में होगी 10 साल की सजा

  • Written by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Dec 20, 2023, 05:54 PM IST

Amit Shah On Hit And Run Case: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बतााया कि हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा मिलेगी। उन्होंने लोकसभा में तीन नए आपराधिक कानून विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी।

Criminal Laws News: अब सड़क दुर्घटना में टक्कर मारकर भागना आसान नहीं होगा। लोकसभा में तीन नए आपराधिक कानून विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बतााया कि हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा मिलेगी। भारतीय कानूनों में बदलाव के प्रस्तावों में सड़क हादसे को लेकर भी प्रावधान शामिल है।

Amit Shah On Hit And Run Case

टक्कर मारकर भागना नहीं होगा आसान।

हिट एंड रन केस में अब मिलेगी 10 साल की सजा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में तीन नए आपराधिक कानून विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। अब वाहन चालक अगर सड़क दुर्घटना के बाद मौके से फरार हो जाता है तो उसे कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। नए प्रावधानों के मुताबिक वाहन चालक को पुलिस को सूचना देनी होगी, वरना पकड़े जाने पर दस साल कैद होगी।

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