Haldwani: हल्द्वानी में नहीं चलेगा बुलडोजर, HC के फैसले पर रोक, SC ने कहा-रातोंरात 50 हजार लोगों को बेघर नहीं कर सकते

  • Written by: आलोक कुमार राव
  • Updated Jan 5, 2023, 01:45 PM IST

Haldwani Railway Encroachment: कोर्ट ने रेलवे से कहा कि वह लोगों को एक हफ्ते का नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर सकता है। हाई कोर्ट के इस फैसले से वनभूलपुरा के लोग डरे हुए हैं। उन्हें बेघर होने का डर सता रहा है। पिछले कुछ दिनों से हल्द्वानी के लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं।

Haldwani Railway Encroachment: हल्द्वानी में रेलवे की 78 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा हटाने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए 4000 से ज्यादा परिवारों को राहत दी। साथ ही शीर्ष अदालत ने उत्तराखंड सरकार एवं रेलवे को नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि 50 हजार लोगों को रातोंरात बेघर नहीं किया जा सकता।

haldwani Railway Encroachment

सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण पर उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है।

रेलवे और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी करते हुए शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई सात फरवरी के लिए तय की। अदालत का फैसला आने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 'हम पहले कह चुके हैं कि यह रेलवे की जमीन है। हम कोर्ट के आदेश के अनुसार आगे बढ़ेंगे।'

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