मुंबई ट्रेन धमाके: सभी 12 आरोपियों को बरी करने पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर लगाया स्टे

न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मामले के सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया और राज्य सरकार द्वारा दायर अपील पर उनसे जवाब मांगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले को मिसाल नहीं माना जाएगा।

Mumbai Train Blasts: सुप्रीम कोर्ट ने 2006 मुंबई ट्रेन बम विस्फोट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी करने के खिलाफ महाराष्ट्र की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने 19 साल पुराने मामले में दोषियों के खिलाफ सबूतों की कमी का हवाला देते हुए सभी दोषियों को बरी कर दिया था। इसके तुरंत बाद महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

Mumbai train blast

2006 मुंबई ट्रेन धमाके में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई (PTI)

सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया

न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मामले के सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया और राज्य सरकार द्वारा दायर अपील पर उनसे जवाब मांगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले को मिसाल नहीं माना जाएगा। सोमवार को न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की विशेष उच्च न्यायालय की पीठ ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था और कहा था कि अभियोजन पक्ष मामले को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा और यह विश्वास करना मुश्किल है कि आरोपियों ने अपराध किया है।

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