SC-ST Act: अनुसूचित जाति और जनजाति समाज से जुड़े लोगों को अत्याचार से बचाने के लिए एससी-एसटी एक्ट बनाया गया। हालांकि देश के अलग अलग हिस्सों से इस एक्ट के दुरुपयोग की भी खबरें आती रहती हैं। इन सबके बीच कर्नाटक में एक ऐसा ही मामला दर्ज हुआ जिसमें एक शख्स ने एससी समाज के एक शख्स को उसकी जाति के नाम से पुकारा था। केस दर्ज हुआ और गिरफ्तारी हुई। मामला कर्नाटर हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा महज एससी एसटी समाज से जुड़े व्यक्ति को उसकी जाति से पुकारना कानून का उल्लंघन नहीं है जबतक कि उसमें अपमान की भावना ना हो। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि नियम सात में डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी को जांच करनी चाहिए ना कि एसआई स्तर के अधिकारी को जांच करनी चाहिए।
कर्नाटक हाईकोर्ट
