SC ने नए निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने की अर्जी की खारिज, लेकिन प्रक्रिया पर उठाए सवाल

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Mar 21, 2024, 03:20 PM IST

अदालत ने कहा कि चयन समिति को निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति पर विचार करने के लिए और अधिक समय दिया जाना चाहिए था।

Election Commissioners Appointments: सुप्रीम कोर्ट में आज दो नए निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने नए निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने की अर्जी खारिज कर दी। हालांकि, इस दौरान अदालत ने इनकी नियुक्ति के लिए अपनाई गई प्रक्रिया पर केंद्र से सवाल किया। अदालत ने कहा कि चयन समिति को निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति पर विचार करने के लिए और अधिक समय दिया जाना चाहिए था।

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सुप्रीम कोर्ट

क्या क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने

-निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बनी छानबीन समिति को उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि समझने के लिए उचित समय मिलना चाहिए।

-2023 के फैसले में कहीं भी यह नहीं कहा गया कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति वाली चयन समिति में न्यायपालिका से एक सदस्य होना चाहिए।

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