सुप्रीम कोर्ट में बिहार उपचुनाव स्थगित करने की जन सुराज पार्टी की याचिका खारिज, कहा- सिर्फ आपको ही समस्या है

शीर्ष अदालत ने इसे नीतिगत मुद्दा बताते हुए कहा कि अदालतों को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और कहा कि बिहार उपचुनाव के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं।

Bihar by-elections: सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर को होने वाले बिहार उपचुनाव को स्थगित करने की प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की याचिका सोमवार को खारिज कर दी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि निर्धारित उपचुनावों में हस्तक्षेप करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। शीर्ष अदालत ने इसे नीतिगत मुद्दा बताते हुए कहा कि अदालतों को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और कहा कि बिहार उपचुनाव के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं।

Prashant-Kishor

प्रशांत किशोर

अदालत ने कहा, केवल आपको समस्या है

पीठ ने टिप्पणी की, अन्य राजनीतिक दलों को कोई समस्या नहीं है। केवल आपको समस्या है। आप एक नए राजनीतिक दल हैं, आपको इन जिग-जैग को जानने की जरूरत है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बिहार में छठ पूजा जितना महत्वपूर्ण कोई अन्य त्योहार नहीं है।

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