बांग्लादेश डिपोर्ट की गई महिला और उसके बच्चे को भारत लाया जाएगा वापस, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह बांग्लादेश डिपोर्ट की गई गर्भवती महिला सोनाली खातून को उसके 8 साल के बेटे के साथ वापस भारत लाएगा और उन्हें सर्विलांस में रखते हुए मेडिकल हेल्प दी जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय आधार पर बांग्लादेश भेजी गई गर्भवती महिला और उसके बच्चे को वापस लाने का निर्देश दिया है। जबकि केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह बांग्लादेश डिपोर्ट की गई गर्भवती महिला सोनाली खातून को उसके 8 साल के बेटे के साथ वापस भारत लाएगा और उन्हें सर्विलांस में रखते हुए मेडिकल हेल्प दी जाएगी। सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह पूरी तरह से इंसानियत के आधार पर किया जा रहा है। वह महिला बांग्लादेशी है लेकिन भारत मे वह बीरभूम में रह रही थी।

Supreme court

महिला को बांग्लादेश भेजने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश (ANI)

सोनाली खातून को चिकित्सा मदद देने के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मानवीय आधार पर एक गर्भवती महिला और उसके आठ साल के बच्चे को भारत में प्रवेश की अनुमति दे दी। कुछ महीने पहले उन्हें बांग्लादेश में धकेल दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार को नाबालिग की देखभाल करने का निर्देश दिया और बीरभूम जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को गर्भवती महिला सोनाली खातून को हर संभव चिकित्सा सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया।

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