Electoral Bond Case: सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सौंप दी है। चुनाव आयोग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज भारतीय चुनाव आयोग को चुनावी बांड पर डेटा प्रदान किया गया है। एसबीआई द्वारा दिए गए आंकड़े चुनाव आयोग 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा। बता दें, बीते दिन सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को झटका देते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी साझा करने की समयसीमा बढ़ाने से इंकार कर दिया था।
एसबीआई ने चुनाव आयोग को सौंपी जानकारी
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की उस अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसमें भुनाए गए चुनावी बांड का ब्योरा सार्वजनिक करने के लिए 30 जून तक की मोहलत मांगी गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने एसबीआई को मंगलवार, 12 मार्च को कामकाजी घंटों की समाप्ति तक जानकारी का खुलासा करने का आदेश दिया था। पांच न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल थे, ने कहा था कि हम भारत के चुनाव आयोग को निर्देश देते हैं कि वह एसबीआई से जानकारी हासिल कर 15 मार्च को शाम 5 बजे से पहले अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर विवरण प्रकाशित करेगा।
चुनावी बॉन्ड योजना को ठहराया था असंवैधानिक
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक ठहरा दिया था और एसबीआई को मामले का खुलासा करने का आदेश दिया था। चार मार्च को सुप्रीम कोर्ट में दायर एक आवेदन में, एसबीआई ने कहा कि चुनावी बांड की "डिकोडिंग" और दानकर्ता का दान से मिलान करने में समय लगेगा। यह काम तीन सप्ताह की समय-सीमा में पूरा नहीं हो पाएगा।
