Sambhal Violence: SC ने UP सरकार पर लगाया 10 लाख रुपये का जुर्माना, मुल्ला अफरोज हिरासत मामले में दिया झटका

मामला नवंबर 2024 में संभल में हुई हिंसा के बाद मुल्ला अफरोज के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत की गई प्रिवेंटिव डिटेंशन से जुड़ा है। अफरोज ने अपनी हिरासत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

Sambhal Violence: संभल हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुल्ला अफरोज की प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि पुलिस हिरासत में आरोपी की ओर से दिए गए कथित कबूलनामे के आधार पर हिरासत में रखने का आदेश नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने इसी आधार पर हिरासत की कार्रवाई पर सवाल उठाया।

SC on sambhal case

संभल केस में यूपी सरकार पर 10 लाख जुर्माना

नवंबर 2024 में संभल में हुई हिंसा

मामला नवंबर 2024 में संभल में हुई हिंसा के बाद मुल्ला अफरोज के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत की गई प्रिवेंटिव डिटेंशन से जुड़ा है। अफरोज ने अपनी हिरासत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान खास तौर पर यह सवाल उठाया था कि पुलिस कस्टडी में दिए गए कथित कबूलनामे को प्रिवेंटिव हिरासत का आधार बनाया जा सकता है या नहीं। कोर्ट ने सवाल उठाया कि सिर्फ बयान के आधार पर कोई अधिकारी हिरासत में कैसे ले सकता है?

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