National Herald केस में सोनिया, राहुल गांधी को बड़ी राहत! कोर्ट ने ED द्वारा दाखिल चार्जशीट का संज्ञान लेने से किया इन्कार

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दूसरों के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) की फाइल की गई चार्जशीट पर संज्ञान लेने से मना कर दिया है।

नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राउज़ ऐवन्यू कोर्ट ने ED द्वारा दाखिल चार्जशीट का संज्ञान लेने से इन्कार किया है। बता दें कि कोर्ट के इस कदम से सोनिया ,राहुल समेत सात को बड़ी राहत मिली है। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि ईडी चाहे तो जांच जारी रख सकती है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अपनी चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को नामजद किया था।

National Herald Case

सोनिया ,राहुल समेत सात को बड़ी राहत

हालांकि ईडी की जांच पर कांग्रेस की दलील थी कि यह राजनीतिक बदले की कार्रवाई है, जबकि ईडी का दावा है कि यह एक गंभीर आर्थिक अपराध है जिसमें फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं। ईडी ने एसोसिएटेड जर्नल्स (AJL) की 2 हजार करोड से अधिक संपत्तियों को गलत तरीके से हडपने का आरोप लगाया था।

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