Gujarat News: चार दशक पुराने मारपीट मामले में रिटायर्ड IPS कुलदीप शर्मा को 3 महीने की जेल

Retired IPS Sentenced: गुजरात के कच्छ जिले की एक अदालत ने सोमवार को सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी कुलदीप शर्मा को 1984 के एक मामले में तीन महीने की जेल की सजा सुनाई।

Retired IPS Sentenced: गुजरात की एक अदालत ने सोमवार को सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी कुलदीप शर्मा को 41 साल पहले कच्छ के पुलिस अधीक्षक रहते हुए एक कांग्रेस नेता पर हमला करने और गलत तरीके से बंधक बनाने के आरोप में दोषी ठहराते हुए तीन महीने की जेल की सजा सुनाई।भुज के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बीएम प्रजापति की अदालत ने पूर्व पुलिस निरीक्षक जीएच वासवदा को भी तीन महीने की कैद की सजा सुनाई।

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प्रतीकात्मक फोटो

अदालत ने शर्मा और वासवदा पर 1,000-1,000 रुपये का जुर्माना लगाया। न्यायालय ने शर्मा और वासवदा को भारतीय दंड संहिता की धारा 342 के तहत कांग्रेस नेता अब्दुल हाजी इब्राहिम (अब दिवंगत) को 1984 में उनके कार्यालय में गलत तरीके से बंधक बनाने के लिए दोषी ठहराया।

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