सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज; लोकसभा सचिवालय ने जारी किया बयान

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने से जुड़े विपक्ष के नोटिस को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने सीईसी को पद से हटाने के लिए अपर्याप्त आधार नहीं दिए थे।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए विपक्ष द्वारा दिया गया प्रस्ताव संबंधी नोटिस खारिज कर दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को ये कदम उठाया। इसकी जानकारी लोकसभा सचिवालय ने आधिकारिक बयान में दी।

Gyanesh kumar

ज्ञानेश कुमार

विपक्ष ने दिया था 12 मार्च को नोटिस

बता दें कि लोकसभा में विपक्षी दलों के 130 सदस्यों और राज्यसभा में 63 सांसदों ने 12 मार्च को यह नोटिस लोकसभा अध्यक्ष को सौंपा था। इस नोटिस में संविधान के अनुच्छेद 324(5), मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023 की धारा 11(2) तथा न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 का हवाला देते हुए सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग की गई थी।

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