'जेल नहीं जाना तो कल तक जमा करो 5 करोड़'; दिल्ली HC के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राजपाल यादव

चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जेल की सजा काटने के लिए तत्काल सरेंडर करने से छूट देने के बदले बुधवार तक सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में 5 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।

अभिनेता राजपाल यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सरेंडर करने की समय सीमा खत्म होने के बीच राजपाल यादव ने शीर्ष अदालत से राहत की गुहार लगाई है।मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।

Rajpal Yadav

Rajpal Yadav. (Credit: Instagram)

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने राजपाल यादव की याचिका पर यह आदेश दिया। राजपाल यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट के 10 जुलाई 2026 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने सात चेक बाउंस मामलों में उनकी दोषसिद्धि और तीन महीने की जेल की सजा बरकरार रखी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने यादव को सजा भुगतने के लिए सरेंडर करने का निर्देश दिया था। इसके लिए 10 सितंबर की समयसीमा तय की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट की शर्त पूरी होने पर उन्हें फिलहाल सरेंडर से राहत मिल सकती है।

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