'जेल नहीं जाना तो कल तक जमा करो 5 करोड़'; दिल्ली HC के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राजपाल यादव

अभिनेता राजपाल यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सरेंडर करने की समय सीमा खत्म होने के बीच राजपाल यादव ने शीर्ष अदालत से राहत की गुहार लगाई है।

Rajpal Yadav

Rajpal Yadav. (Credit: Instagram)

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राजपाल यादव को बुधवार तक सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में पांच करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि रकम जमा किए जाने के बाद ही उन्हें राहत मिल सकेगी। अगर निर्धारित राशि जमा नहीं की जाती है तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है।

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