Railway News: रेलवे ने रियायती फॉर्म में 'मानसिक मंदता' शब्द को हटाकर 'बौद्धिक अक्षमता' किया

Rail Concession News: एक रेलवे अधिकारी ने कहा, 'यह कदम काफी समय से लंबित था। नए रियायत प्रमाण पत्र फॉर्म में 1 जून से ये बदलाव शामिल किए जाएंगे।'

रेल मंत्रालय ने रेल यात्रा में छूट चाहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों को जारी किए जाने वाले रियायती फार्म में 'मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति' शब्द के स्थान पर 'बौद्धिक रूप से अक्षम व्यक्ति' शब्द लिखने का फैसला किया है। मंत्रालय द्वारा सभी रेलवे जोनों के प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधकों को संबोधित करते हुए नौ मई को जारी परिपत्र में कहा गया है, 'रेल मंत्रालय ने 'मानसिक रूप से मंद व्यक्ति जो बिना अनुरक्षक के यात्रा नहीं कर सकते' शब्द के स्थान पर 'बौद्धिक रूप से अक्षम व्यक्ति जो बिना अनुरक्षक के यात्रा नहीं कर सकते' शब्द रखने का निर्णय लिया है।'

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'यह कदम काफी समय से लंबित था'

अधिकारियों ने कहा कि 'मानसिक रूप से मंद' जैसे शब्द आपत्तिजनक लगने के साथ-साथ नकारात्मक अर्थ के भी होते हैं।हालांकि, परिपत्र में रियायत प्रमाण पत्र फार्म का संशोधित प्रारूप भी संलग्न था, जिसमें अन्य दिव्यांगताओं के लिए 'विकलांग' और 'दिव्यांगजन' जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया था, जिससे दिव्यांगता अधिकार अधिवक्ताओं और कार्यकर्ताओं के बीच चिंता उत्पन्न हो गई थी।

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