खट्टर सरकार को HC से बड़ा झटका: हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण कानून रद्द

  • Authored by: प्रांजुल श्रीवास्तव
  • Updated Nov 17, 2023, 08:00 PM IST

Haryana reservation News: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने निजी नौकरियों में हरियाणा सरकार के 75% आरक्षण कानून को रद्द कर दिया है।

Haryana reservation News: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मनोहर खट्टर सरकार बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने हरियाणा की निजी नौकरियों में सरकार के 75% आरक्षण कानून को रद्द कर दिया है। यह फैसला न्यायमूर्ति जी एस संधावालिया और न्यायमूर्ति हरप्रीत कौर जीवन की पीठ ने सुनाया है। वरिष्ठ अधिवक्ता अक्षय भान ने कहा कि पीठ ने पूरे अधिनियम को रद्द कर दिया है।

Manohar Lal Khattar

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर

बता दें, हरियाणा सरकार के 2020 कानून के तहत हरियाणा राज्य के मूल निवासियों को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान मिलता था। इस कानून के खिलाफ उद्योगपतियों की ओर से एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम, 2020 संविधान के अनुच्छेदों 14 और 19 का उल्लंघन करता है।

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