पुणे जहरीली शराब मौत मामला: मुख्य आरोपी के अवैध आवास पर चला प्रशासन का हथौड़ा, बिना अनुमति के बना था बंगला

PCMC के अधिकारी अन्ना बोडाडे के अनुसार, फुगेवाड़ी स्थित यह बंगला वर्ष 2002 के बाद बिना किसी वैध अनुमति के बनाया गया था। इस संपत्ति का नगर निगम में कोई आधिकारिक पंजीकरण नहीं था और निर्माण से पहले आवश्यक मंजूरी भी नहीं ली गई थी।

Pune Toxic Liquor Tragedy: पिंपरी चिंचवड और पुणे शहर में संदिग्ध नकली शराब पीने से हुई मौत मामले में गु्रुवार को बड़ी कार्रवाई हुई। स्थानीय प्रशासन ने मुख्य आरोपी गुरुमंगल सिंह विर्क के अवैध घर को गिराना शुरू किया। आरोपी का फुगेवाड़ी स्थित आवास का निर्माण कथित रूप से बिना नगर निगम की मंजूरी के हुआ था। जांच में अधिकारियों ने रिकॉर्ड में पाया कि निर्माण की आधिकारिक रूप से कोई मंजूरी नहीं ली गई। जहरीली शराब पाने से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि चार लोग अभी भी अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती हैं।

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मुख्य आरोपी के अवैध आवास पर चला प्रशासन का हथौड़ा।

किसी वैध अनुमति के बिना बनाया गया था बंगला

PCMC के अधिकारी अन्ना बोडाडे के अनुसार, फुगेवाड़ी स्थित यह बंगला वर्ष 2002 के बाद बिना किसी वैध अनुमति के बनाया गया था। इस संपत्ति का नगर निगम में कोई आधिकारिक पंजीकरण नहीं था और निर्माण से पहले आवश्यक मंजूरी भी नहीं ली गई थी। पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में जहरीली शराब कांड में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि चार अन्य पीड़ित अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। नगर निगम अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई एक कड़ा संदेश है कि अवैध गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

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