CEC नियुक्ति कानून पर SC के बंटे फैसले को वापस लेने की मांग, दाखिल हुआ रिकॉल आवेदन

सीईसी और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 23 सितंबर को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने अलग-अलग राय दी थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने केंद्र की उस मांग को स्वीकार नहीं किया था।

Supreme Court News : मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को चुनौती देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के बंटे हुए फैसले को वापस लेने की मांग की गई है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में रिकॉल आवेदन दाखिल किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने बुधवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के समक्ष इस मामले की सुनवाई की मांग की। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने मामले की जांच करने और फैसला लेने की बात कही।

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट।

फैसला वापस लेने के लिए आवेदन दाखिल

गोपाल शंकरनारायणन ने मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ के सामने कहा कि इस मामले में उन्होंने फैसले को वापस लेने के लिए आवेदन दाखिल किया है। उन्होंने बताया कि इससे पहले उन्होंने जस्टिस दीपांकर दत्ता की अगुवाई वाली पीठ के सामने भी मामले का उल्लेख किया था, लेकिन वहां से मामला हटाए जाने के बाद इसे प्रशासनिक स्तर पर सीजेआई के समक्ष रखा गया है। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा- "हम मामले की जांच करेंगे और फैसला लेंगे।"

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