Rahul Gandhi Citizenship Row: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने बड़ी राहत दी। कोर्ट ने राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका को वापस लिए जाने के आधार पर खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता अपने आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सके।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (फाइल फोटो)
राहुल गांधी को मिली राहत
न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति अब्देश कुमार चौधरी की पीठ ने सोमवार को यह आदेश पारित किया था, जिसे बुधवार को उपलब्ध कराया गया। यह मामला कर्नाटक के एक भाजपा कार्यकर्ता की ओर से राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर लगाए गए इसी तरह के आरोपों से अलग है।
याचिकाकर्ता की क्या थी मांग
दरअसल, याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक नहीं, बल्कि ब्रिटिश नागरिक हैं। याचिकाकर्ता अशोक पांडे और रजनीश कुमार सिंह ने याचिका में 'क्वो वारंटो रिट' जारी करने की मांग की थी। बता दें कि क्वो वारंटो रिट का इस्तेमाल तब किया जाता है, जब किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद पर बने रहने की पात्रता पर सवाल उठाया जाता है।
