क्या वर्शिप एक्ट खत्म करेगी मोदी सरकार? SC में सॉलिसिटर जनरल ने की बहुत बड़ी टिप्पणी

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  • Updated Oct 12, 2022, 07:35 PM IST

places of worship act, 1991: सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 'अयोध्या केस का जिक्र यहां उचित नहीं है...अयोध्या जजमेंट में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पर टिप्पणी एक अलग संदर्भ में थी।' ज्ञानवापी का मुद्दा हो या फिर मथुरा विवाद। मुस्लिम पक्ष बार-बार प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की दुहाई देता रहा है।

Places Of Worship Act : क्या हिंदुओं के साथ सबसे ज्यादा अन्याय करने वाला वर्शिप एक्ट खत्म होने वाला है। क्या मोदी सरकार ने ऐसे संकेत दे दिए हैं कि हिंदुओं के साथ अन्याय करने वाले कानून के चैप्टर को बंद करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। दरअसल वर्शिप एक्ट के खिलाफ दी गई याचिकाओं पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इन याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस देकर 2 हफ्ते में यानि 31 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट 14 नवंबर को इस मामले की सुनवाई करेगा। इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बहुत बड़ी टिप्पणी की और इस वर्शिप एक्ट को लेकर सरकार की मंशा क्या है इसके संकेत भी इशारों में दे दिए।

अयोध्या केस का जिक्र यहां उचित नहीं-तुषार मेहता

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 'अयोध्या केस का जिक्र यहां उचित नहीं है...अयोध्या जजमेंट में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पर टिप्पणी एक अलग संदर्भ में थी।' ज्ञानवापी का मुद्दा हो या फिर मथुरा विवाद। मुस्लिम पक्ष बार-बार प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की दुहाई देता रहा है। इस एक्ट के तहत सिर्फ राम मंदिर विवाद मामले को अलग रखा गया था।

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