मामला तर्कसंगत नहीं- अजमेर दरगाह के लिए PM की चादर के खिलाफ SC में याचिका खारिज

उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अजमेर शरीफ दरगाह पर औपचारिक रूप से ‘चादर’ चढ़ाने से रोकने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने इसे तर्कसंगत नहीं मानते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया।

उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अजमेर शरीफ दरगाह पर औपचारिक रूप से ‘चादर’ चढ़ाने से रोकने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि यह मामला तर्कसंगत नहीं है और इस पर किसी तरह की न्यायिक टिप्पणी की आवश्यकता नहीं बनती।

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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो- PTI)

याचिका में क्या-क्या

याचिका में केंद्र सरकार और उसके संस्थानों द्वारा सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और अजमेर शरीफ दरगाह को दिए जा रहे राज्य प्रायोजित औपचारिक सम्मान और प्रतीकात्मक मान्यता को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि प्रधानमंत्री द्वारा दरगाह पर ‘चादर’ चढ़ाने की परंपरा की शुरुआत वर्ष 1947 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जो तब से बिना किसी स्पष्ट कानूनी या संवैधानिक आधार के जारी है।

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