पवन खेड़ा को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, SC ने अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ा झटका देते हुए उन्हें ट्रांजिट बेल (अग्रिम राहत) देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की बेंच ने खेड़ा की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट द्वारा मिली जमानत पर लगी रोक को हटाने की मांग की थी। मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के खिलाफ की गई टिप्पणियों से जुड़ा है, जिसके आधार पर उन पर एफआईआर दर्ज की गई है।

Pawan Khera Case: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। अदालत ने उन्हें ट्रांजिट बेल देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में पवन खेड़ा की याचिका पर जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की बेंच कर सुनवाई रही है।

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पवन खेड़ा को कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। ANI

दरअसल, पवन खेड़ा ने अदालत से अनुरोध किया था कि उन्हें कुछ और समय दिया जाए ताकि वे असम की अदालत में नियमित जमानत के लिए आवेदन कर सकें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस राहत को बढ़ाने से इनकार कर दिया।

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