माता-पिता अपने बच्चों को काबू में रखने में सक्षम नहीं- पुणे पोर्श कार केस में SC की बड़ी टिप्पणी, नाबालिग ने ले ली थी दो की जान

सुप्रीम कोर्ट ने पुणे पोर्श कार हादसा मामले में तीन आरोपियों को जमानत देते हुए नाबालिगों से जुड़े अपराधों में माता-पिता की जिम्मेदारी पर सख्त टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि बच्चों को कार की चाबियां और मौज-मस्ती के लिए पैसे देना अस्वीकार्य है।

उच्चतम न्यायालय ने 2024 में पुणे के कल्याणी नगर इलाके में हुए बहुचर्चित पोर्श कार दुर्घटना मामले में तीन आरोपियों को जमानत दे दी है। इस हादसे में दो आईटी पेशेवरों की मौत हो गई थी। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने जमानत देते हुए नाबालिगों से जुड़े ऐसे मामलों में माता-पिता की भूमिका और जिम्मेदारी पर गंभीर टिप्पणी की।

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पुणे पोर्श केस में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई (फोटो- PTI)

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