कर्नाटक में गुटखा और पान मसाला पर पूरी तरह प्रतिबंध, खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने 1 साल के लिए लगाई रोक

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (FSSAI) के प्रावधानों के तहत जारी इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी नाम से बेचे जाने वाले ऐसे उत्पाद, जिनमें तंबाकू या निकोटीन का मिश्रण हो, अब कर्नाटक की सीमाओं के भीतर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे।

Gutkha And Pan Masala Banned in Karnataka: कर्नाटक सरकार के खाद्य सुरक्षा आयुक्त कार्यालय ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और जनहित को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य भर में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर एक साल की अवधि के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (FSSAI) के प्रावधानों के तहत जारी इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी नाम से बेचे जाने वाले ऐसे उत्पाद, जिनमें तंबाकू या निकोटीन का मिश्रण हो, अब कर्नाटक की सीमाओं के भीतर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे।

Gutkha masala

कर्नाटक में गुटखा और पान मसाला पर बैन

एक साल के लिए प्रतिबंध

यह रोक तत्काल प्रभाव से लागू की गई है और अगले एक वर्ष की अवधि तक पूरे कर्नाटक राज्य में प्रभावी रहेगी। इन गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक:

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