सरकार का यहां फैसलाः अब इन लोगों को नौकरियों में मिलेगा पांच फीसदी 'आरक्षण', प्रस्ताव मंजूर

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  • Updated Dec 16, 2023, 07:38 AM IST

यह लाभ आंदोलनकारी के सिर्फ एक आश्रित को एक बार ही मिलेगा। इसके लिए राज्य पदों और सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन किया जायेगा। इसके अलावा महिलाओं और दिव्यांगों को भी रिक्तियों में पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा।

झारखंड सरकार ने अलग राज्य के आंदोलनकारियों के आश्रितों को राज्य की सरकारी नौकरियों में 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला लिया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में इस आशय का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया।

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तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। (फाइल)

झारखंड अलग राज्य के लिए हुए लंबे आंदोलन में भाग लेने वालों की पहचान के लिए सरकार ने पहले से ही आयोग बना रखा है। कैबिनेट ने तय किया है कि आयोग द्वारा चिन्हित किए गए हर आंदोलनकारी के एक आश्रित को राज्य सरकार की तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नियुक्तियों में पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जायेगा।

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