ताहिर हुसैन को राहत नहीं, अंतरिम जमानत पर SC के दोनों जज एकमत नहीं, दूसरी बेंच करेगी सुनवाई

अदालत ने कहा कि ताहिर हुसैन भारतीय नागरिक है और एक नागरिक के रूप में उसके अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए।

Delhi Riots Tahir Hussain case: ताहिर हुसैन को अंतरिम जमानत के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अंतरिम जमानत पर दोनो जजों के बीच एकमत ना होने की वजह से अब दूसरी बेंच सुनवाई करेगी। जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने मामला चीफ जस्टिस को भेजा। जस्टिस पंकज मिथल ने अंतरिम जमानत खारिज किया वही जस्टिस अमानुल्लाह ने ताहिर को अंतरिम जमानत पर सहमति जताई।

Suprme court on delhi  riots

दिल्ली दंगों पर सुप्रीम कोर्ट

अदालत ने पूछे कई सवाल

वहीं, दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल पूछे। साथ ही ताहिर हुसैन की विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की याचिका पर अदालत ने खंडित फैसला दिया। ताहिर हुसैन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं।

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