Modi Surname Case: 'मोदी सरनेम' केस में राहुल गांधी को राहत नहीं, गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

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  • Updated May 2, 2023, 06:26 PM IST

Rahul Gandhi News: गुजरात हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 2019 के मोदी सरनेम मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका पर अपने आदेश को सुरक्षित रखा है।

KEY HIGHLIGHTS
  1. न्यायमूर्ति ने सुनवाई के दौरान राहुल को कोई अंतरिम संरक्षण देने से भी इनकार किया
  2. राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दोषसिद्ध को निलंबित करने की बात कही थी
  3. 'मोदी सरनेम' मामले में दो साल की सजा पाने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हुई

Modi Surname Case Update: गुजरात हाई कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने 'मोदी उपनाम' (Modi Surname) वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की है।

RAHUL GANDHI ON  Modi Surname Case

गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के मोदी सरनेम मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका पर अपने आदेश को सुरक्षित रखा

न्यायमूर्ति हेमंत ने सुनवाई के दौरान राहुल गांधी को कोई अंतरिम संरक्षण देने से भी इनकार कर दिया और कहा कि छुट्टी से आने के बाद फैसला सुनाया जाएगा, कोर्ट ने तब तक के लिए राहुल गांधी को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार किया।

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