मतदाता सूची पुनरीक्षण मामले में EC को 'सुप्रीम' राहत, महागठबंधन को लगा झटका; कोर्ट ने कहा- जारी रहेगा रिवीजन

Bihar Voter List Case: बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने कहा कि हम चुनाव आयोग को एसआईआर करने से रोक नहीं सकते हैं। वो संवैधानिक संस्था है।

Bihar Voter List Case: बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। इस दौरान शीर्ष अदालत ने एसआईआर की टाइमिंग पर सवाल उठाया, लेकिन चुनाव आयोग को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने कहा कि हम चुनाव आयोग को एसआईआर करने से रोक नहीं सकते हैं। वो संवैधानिक संस्था है। हम मामले की सुनवाई अगस्त से पहले करेंगे।

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट

कब होगी अगली सुनवाई?

कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद तीन सवाल हमें अहम लगते हैं। क्या एसआईआर कराने का आयोग का अधिकार है? क्या चुनाव आयोग का तरीका ठीक है? क्या टाइमिंग ठीक है? कोर्ट का मानना है कि इस मामले में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

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