Nithari Case: निठारी कांड में CBI, यूपी सरकार और पीड़ित परिवारों की अपील सुप्रीम कोर्ट में खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने साल 2006 के बहुचर्चित निठारी कांड में आरोपी सुरेंद्र कोली को बरी करने के खिलाफ दायर की गई कुल 14 अपीलों को खारिज कर दिया है।

Nithari Case Noida: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 2006 के सनसनीखेज निठारी सीरियल हत्याकांड मामले में आरोपी सुरेंद्र कोली को बरी किए जाने के खिलाफ दायर 14 अपीलों को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई, न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि कोली को बरी करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निष्कर्षों में 'कोई विकृति' (no perversity) नहीं थी।

Nithari case Noida

निठारी कांड (फोटो: canva)

साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 का हवाला देते हुए, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि खुले नाले से पीड़ितों की खोपड़ियाँ और अन्य सामान बरामद करना पुलिस के समक्ष कोली के बयान के बाद नहीं किया गया था। पीठ ने कहा कि पुलिस द्वारा आरोपी का बयान दर्ज किए बिना की गई कोई भी बरामदगी साक्ष्य कानून के तहत सबूत के रूप में स्वीकार्य नहीं है।

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