अब ट्रैफिक के हिसाब से तय होगी हाई-स्पीड हाईवे की चौड़ाई, NHAI ने जारी की नई गाइडलाइन, जानें क्या होंगे बदलाव

नई गाइडलाइन में हाईवे के महत्वपूर्ण जंक्शन को लेकर भी प्रावधान किए गए हैं। जहां हाई-स्पीड हाईवे का संपर्क किसी एक्सप्रेसवे,नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे से होगा, वहां जरूरत के अनुसार इंटरचेंज और रैंप विकसित किए जाएंगे।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने हाई-स्पीड एक्सेस-कंट्रोल्ड नेशनल हाईवे के निर्माण को लेकर नए मानक तय किए हैं। ये नियम एक्सप्रेसवे पर लागू नहीं होंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने नई गाइडलाइन बताया है कि फोर और सिक्स लेन वाले नए ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड हाईवे की डिजाइन,चौड़ाई और सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक समान मानक अपनाए जाएंगे।

NHAI ने जारी किए नए नियम।

NHAI ने जारी किए नए नियम।

ट्रैफिक के हिसाब से तय होगी हाईवे की चौड़ाई

नए मानकों के हिसाब से सड़क की चौड़ाई वाहनों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाएगी। 15 हजार तक वाहनों वाले 4-लेन हाईवे के लिए 60 मीटर चौड़ाई तय की गई है। वहीं, 15 हजार से 25 हजार वाहनों वाले हाईवे की चौड़ाई 70 मीटर रखी जाएगी। इसी तरह 25 हजार से 40 हजार वाहनों के ट्रैफिक वाले 6-लेन हाईवे के लिए भी 70 मीटर चौड़ाई का मानक निर्धारित किया गया है। इससे सड़क की क्षमता को उस पर पड़ने वाले ट्रैफिक के अनुरूप रखने में मदद मिलेगी।

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