नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़: दिल्ली हाईकोर्ट ने रेलवे से मांगा जवाब, बताएं कैसे रोकी जा सकती हैं ऐसी घटनाएं?

हाई कोर्ट ने रेलवे से कहा कि वह प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री और यात्रियों की अधिकतम संख्या तय करने के प्रावधानों के क्रियान्वयन संबंधी उन मुद्दों की समीक्षा करे जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हाल में मची भगदड़ को लेकर एक जनहित याचिका में उठाए गए हैं।

New Delhi Railway Station stampede: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने रेलवे से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने रेलवे बोर्ड के उच्च अधिकारियों से इस बात पर विचार करने को कहा कि ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है। हाईकोर्ट ने रेलवे अधिनियम को पूरी तरह से लागू करने को कहा। मामले में 26 फरवरी को अगली सुनवाई होगी।

Railway statin Delhi

रेलवे स्टेशन पर भगदड़

अपने कदमों का ब्यौरा पेश करने को कहा

हाई कोर्ट ने रेलवे से कहा कि वह प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री और यात्रियों की अधिकतम संख्या तय करने के प्रावधानों के क्रियान्वयन संबंधी उन मुद्दों की समीक्षा करे जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हाल में मची भगदड़ को लेकर एक जनहित याचिका में उठाए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने संबंधित प्राधिकारियों से कहा कि वे अपने हलफनामे में इन मुद्दों के संबंध में उठाए जाने वाले अपने कदमों का ब्यौरा प्रस्तुत करें।

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