National Herald Case: ED की चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर 29 जुलाई को फैसला सुनाएगी कोर्ट, दलीलें पूरीं

National Herald Case: आरोप है कि गांधी परिवार के पास ‘यंग इंडियन’ कंपनी के 76 प्रतिशत शेयर थे और इस कंपनी ने 90 करोड़ रुपये के ऋण के बदले एजेएल की संपत्ति को धोखे से हथियाया। आरोप-पत्र में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, ‘यंग इंडियन’ और ‘डॉटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड’ के नाम शामिल हैं।

National Herald Case: दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को ‘नेशनल हेराल्ड’ मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर आरोप-पत्र पर संज्ञान लेने को लेकर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि मामले में सभी पक्षों की दलीलें समाप्त हो चुकी हैं और अब आदेश 29 जुलाई को सुनाया जाएगा। अदालत ने जांच अधिकारी (आईओ) की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए ईडी को निर्देश दिया है ताकि 15 से 17 जुलाई के बीच मामले की फाइलों का निरीक्षण किया जा सके। साथ ही, अदालत ने आरोपियों को 19 जुलाई तक अपनी दलीलों का संक्षिप्त सारांश दाखिल करने को कहा है, जो तीन से चार पृष्ठों से अधिक नहीं होना चाहिए।

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