अगर किया तिरंगे का अपमान, जान लें इस गुस्ताखी के लिए क्या है सजा

Flag Code Of India: 15 अगस्त को पूरे देश ने स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया। मगर आजादी के इस पर्व के बाद अक्सर ऐसी तस्वीरें सामने आती है, जिसमें तिरंगे का अपमान किया जाता है। सड़कों पर तिरंगा फेंक दिया जाता है। अगर कोई ने ऐसा कृत्य करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे कानून के मुताबिक सजा का प्रावधान है। आपको उन नियम और कानून के बारे में जानना चाहिए।

Tiranga News: राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी होती है। अगर कोई तिरंगे का अपमान करता है तो इसके लिए भारतीय कानून में कड़ी सजा के प्रावधान हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशभर से मनमोहक तस्वीरें सामने आईं। हर घर तिरंगा अभियान को एक बार फिर सफल बनाने में भारतवासियों ने अहम भूमिका निभाई। अब देशवासियों को उन नियम-कानून को समझना चाहिए, जिसके तहत तिरंगे के अपमान को अपराध की श्रेणी में गिना जाता है। अगर इस तरह की गुस्ताखी करता कोई पकड़ा जाता है तो उसे जेल की हवा खानी पड़ सकती है।

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राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान है एक अपराध।

क्या है भारतीय ध्वज संहिता?

भारत के राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे का अपमान करना अपराध की श्रेणी में गिना जाता है। इस अपराध की सजा के लिए कानून भी है। भारतीय ध्वज संहिता (Flag Code Of India) के तहत यदि तिरंगा डैमेज हो गया है या फिर फट गया है तो उसे बेहद सावधानी से एकांत में दफलाया या जलाया जाना चाहिए। ऐसा हर कोई नहीं कर सकता है। कई सिविक अथॉरिटीज ने लोगों से कई बार ये अपील की है कि तिरंगे का अपमान न करें, ऐसा करने के बजाय तिरंगा उन्हें दे दें। सरकारी विभागों ने भी लोगों से अपील की है कि यदि तिरंगा डैमेज हो जाता है तो उसे उन्हें सौंप दे, जिससे राष्ट्रीय ध्वज को नियमानुसार डिस्पोज किया जा सके।

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