नासिक TCS मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला;निदा खान को अग्रिम जमानत देने से कोर्ट का इनकार

महाराष्ट्र के नासिक की एक अदालत ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) की नासिक इकाई में कथित यौन उत्पीड़न और जबरन धर्म परिवर्तन से जुड़े मामले में आरोपी कर्मचारी निदा खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

Nashik TCS Case: महाराष्ट्र के नासिक जिले में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस (TCS) से जुड़े कथित धर्मांतरण मामले में एचआर मैनेजर निदा खान को अदालत से राहत नहीं मिली है। उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया,साथ ही कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से भी इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने अदालत को बताया कि निदा खान गर्भवती हैं और उनकी स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए जमानत दी जानी चाहिए। हालांकि, सरकारी पक्ष ने इस दलील का कड़ा विरोध किया और जमानत न देने की मांग की, जिसके बाद अदालत ने याचिका खारिज करने का फैसला सुनाया।

Anticipatory Bail  Denied to HR Manager Nida Khan in Nashik TCS Case

नासिक TCS केस में HR मैनेजर निदा खान की अग्रिम जमानत खारिज

अभियोजन पक्ष ने अदालत में दलील दी कि मामला गंभीर प्रकृति का है और निदा खान से हिरासत में पूछताछ जरूरी है। लोक अभियोजक अजय मिसार ने कहा कि निदा खान इस मामले की मुख्य आरोपियों में शामिल है, इसलिए जांच के लिए उसकी कस्टोडियल इंटरोगेशन आवश्यक है।

End of Feed