मुस्लिम वक्फ बोर्ड को भी देनी होगी कोर्ट फीस, गुजरात हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

Gujarat High Court: एक ऐतिहासिक फैसले में गुजरात हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब से मुस्लिम वक्फ बोर्ड और उससे जुड़ी संस्थाओं को दूसरे धार्मिक ट्रस्टों की तरह कोर्ट फीस देनी होगी। हाई कोर्ट ने एक साथ वक्फ की करीब 150 याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिनमें कोर्ट फीस से छूट की मांग की गई थी।

Gujarat High Court: एक ऐतिहासिक फैसले में गुजरात हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब से मुस्लिम वक्फ बोर्ड और उससे जुड़ी संस्थाओं को दूसरे धार्मिक ट्रस्टों की तरह कोर्ट फीस देनी होगी। इसके साथ ही, हाई कोर्ट ने एक साथ वक्फ की करीब 150 याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिनमें कोर्ट फीस से छूट की मांग की गई थी।

Gujarat High Court

गुजरात हाई कोर्ट (फोटो साभार: ANI)

अभी तक, वक्फ संस्थाएं कुछ कानूनी नियमों के तहत कोर्ट फीस से छूट का फायदा उठा रही थीं। अब मुस्लिम वक्फ को दूसरे धार्मिक ट्रस्टों या चैरिटेबल संस्थाओं के बराबर माना जाएगा। वक्फ को अब न्यायिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए तय कोर्ट फीस देनी होगी। कोर्ट ने तय कोर्ट फीस से छूट की मांग करने वाली सभी 150 पेंडिंग याचिकाओं को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया है।

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