Mumbai attack: दिल्ली की एक अदालत ने एनआईए को 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा की आवाज और हस्तलिपि के नमूने एकत्र करने की अनुमति दे दी है, एक सूत्र ने यह जानकारी दी। विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के न्यायाधीश चंदर जीत सिंह, जिन्होंने 28 अप्रैल को राणा की हिरासत 12 दिनों के लिए बढ़ा दी थी, ने एजेंसी द्वारा दायर एक आवेदन पर 30 अप्रैल को यह आदेश पारित किया।
तहव्वुर राणा का वॉयस सैंपल लिया जाएगा
भारत लाया गया राणा
26/11 के मुख्य साजिशकर्ता डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी के करीबी सहयोगी राणा को भारत लाया गया था, जो एक अमेरिकी नागरिक है। 4 अप्रैल को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसके भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ उसकी समीक्षा याचिका खारिज कर दी गई थी। 26 नवंबर, 2008 को 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों के एक समूह ने समुद्री मार्ग का इस्तेमाल करके भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में घुसने के बाद रेलवे स्टेशन, दो लक्जरी होटलों और एक यहूदी केंद्र को निशाना बनाया था। लगभग 60 घंटे तक चले हमले में 166 लोग मारे गए थे।
मुंबई पुलिस ने की पूछताछ
मुंबई पुलिस की अपराध शाखा के एक दल ने 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के मुख्य आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा से नयी दिल्ली में आठ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि चार अधिकारियों वाली अपराध शाखा की टीम ने आतंकवादी हमलों की साजिश में राणा की कथित भूमिका के बारे में बुधवार को उससे पूछताछ की।
तहव्वुर राणा ने टालमटोल भरे जवाब दिए
अधिकारी ने आगे कोई जानकारी दिए बिना बताया कि पूछताछ के दौरान राणा ने टालमटोल भरे जवाब दिए और सहयोग नहीं किया। पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यवसायी राणा (64) को इस महीने की शुरुआत में 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों में उनकी कथित भूमिका के लिए अमेरिका से प्रत्यर्पित किया गया था। वह अभी एनआईए की हिरासत में है। (पीटीआई इनपुट)
