अदालत से सपा सांसद रामजी लाल सुमन को बड़ी राहत, महाराणा सांगा विवाद में याचिका खारिज

अदालत ने कहा, संसद के सदस्य ने अगर कोई बयान संसद में दिया है तो उनके खिलाफ किसी भी अदालत में कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। लिहाजा यह याचिका स्वीकार करने योग्य नहीं है। इसे नामंजूर किया जाता है।

Ramji Lal Suman: हाथरस की सांसद-विधायक अदालत ने राणा सांगा पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सदस्य रामजीलाल सुमन के खिलाफ दायर याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया। सांसद-विधायक अदालत के न्यायाधीश दीपक नाथ सरस्वती ने मतेंद्र सिंह गहलोत द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुनाया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि सुमन ने राज्यसभा में महाराणा सांगा पर विवादित बयान देकर क्षत्रिय समाज का अपमान किया है।

Ramjilal suman

रामजी लाल सुमन को राहत

संसद में की थी टिप्पणी, याचिका खारिज

याची गहलोत ने याचिका में कहा था कि वह महाराणा सांगा के वंशज हैं और पूरा क्षत्रिय समाज उनके शौर्य को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देखता है। इससे पहले, उन्होंने रामजीलाल सुमन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की भी कोशिश की थी। अदालत ने कहा, संसद के सदस्य ने अगर कोई बयान संसद में दिया है तो उनके खिलाफ किसी भी अदालत में कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। लिहाजा यह याचिका स्वीकार करने योग्य नहीं है। इसे नामंजूर किया जाता है।

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