मुस्लिम महिला ने इच्छा से हिंदू धर्म अपनाते हुए की शादी, अदालत ने 24 घंटे पुलिस सुरक्षा देने से किया मना, कहा- खतरे के सबूत दो

MP High Court on inter religious couple: इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति जय कुमार पिल्लई ने कहा कि इस तरह की विशेष सुरक्षा की गुहार करने वाली हर रिट याचिका में खतरे के स्पष्ट सबूत होने चाहिए।

Madhya Pradesh High Court on Police Protection: मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने अंतरधार्मिक विवाह करने वाले एक दंपत्ति को चौबीसों घंटे पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने से इनकार करते हुए कहा है कि केवल सामान्य आशंकाओं या संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर निरंतर व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान किए जाने का आदेश नहीं दिया जा सकता।

मुस्लिम महिला ने इच्छा से हिंदू धर्म अपनाते हुए की शादी, अदालत ने 24 घंटे पुलिस सुरक्षा देने से किया मना, कहा- खतरे के सबूत दो

मुस्लिम महिला ने इच्छा से हिंदू धर्म अपनाते हुए की शादी, अदालत ने 24 घंटे पुलिस सुरक्षा देने से किया मना, कहा- खतरे के सबूत दो

इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति जय कुमार पिल्लई ने कहा, 'इस तरह की विशेष सुरक्षा की गुहार करने वाली हर रिट याचिका में खतरे के स्पष्ट सबूत होने चाहिए। केवल सामान्य आशंकाओं या संदिग्ध वाहनों के दिखने जैसी अलग-थलग घटनाओं के आधार पर निजी सशस्त्र सुरक्षा नहीं दी जा सकती। ऐसे मामलों में आमतौर पर नियमित पुलिस गश्त और जांच पर्याप्त होती है'

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