Engineer Rashid Parliament Permission: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बारामूला से नवनिर्वाचित सांसद अब्दुल रशीद शेख, जिन्हें 'इंजीनियर रशीद' के नाम से भी जाना जाता है, को एक बड़ी राहत दी है। अदालत ने जेल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आगामी संसद सत्र के दौरान उन्हें हिरासत में संसद ले जाया जाए। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब वह 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद सत्र (Parliament Monsoon Session) में हिस्सा ले सकेंगे।
इंजीनियर रशीद को बड़ी राहत (फाइल फोटो)
इंजीनियर रशीद वर्तमान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा दर्ज किए गए एक टेरर फंडिंग मामले में आरोपी हैं। वह काफी समय से दिल्ली की तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में बंद हैं। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में उन्होंने जम्मू-कश्मीर की बारामूला सीट से जेल में रहते हुए ही शानदार जीत दर्ज की थी। सांसद चुने जाने के बाद से ही वह संसद की कार्यवाही और शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए कानूनी रास्ते तलाश रहे थे।
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कोर्ट ने तय कीं शर्तें
अदालत ने जेल प्रशासन को साफ निर्देश दिया है कि जब भी संसद सत्र की कार्यवाही होगी, उन्हें हिरासत में ही संसद भवन ले जाया जाएगा। सुरक्षा कारणों और मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें यह अनुमति सशर्त दी गई है। इससे पहले भी अदालत ने उन्हें मानवीय आधार पर राहत दी थी। उनके पिता के गंभीर रूप से बीमार होने और बाद में उनके निधन के समय कोर्ट ने उन्हें कुछ समय के लिए अंतरिम जमानत दी थी, ताकि वह अपने परिवार के साथ दुख की इस घड़ी में शामिल हो सकें।
जांच एजेंसियों की कड़ी निगरानी
इंजीनियर रशीद पर लगे आरोपों को लेकर एनआईए और अन्य जांच एजेंसियां पूरी तरह से सक्रिय हैं। कोर्ट में मामले की सुनवाई लगातार जारी है और सरकारी वकीलों का कहना है कि आरोपी के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया नियमानुसार आगे बढ़ रही है। फिलहाल, इस अदालती आदेश के बाद बारामूला के मतदाताओं की आवाज को संसद में प्रतिनिधित्व मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
