Manipur Violence: मणिपुर हिंसा के बाद इम्फाल वेस्ट में जिला मजिस्ट्रेट ने नया आदेश जारी किया है, जिसमें लोग सुबह 5 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ही घरों से बाहर निकल सकेंगे। शाम पांच से लेकर सुबह 5 बजे तक घर से निकलने पर प्रतिबंध रहेगा। हिंसा में कमी के बाद जिला मजिस्ट्रेट की ओर से यह नया आदेश जारी हुआ है।
मणिपुर में हिंसा के बाद इम्फाल में नया आदेश (PTI&ANI)
ये भी पढ़ें- सोनम किसी की नहीं हुई- न राज की और न राजा की! न बहन बनी-न पत्नी, बनी तो बेवफा; प्रेमी से लेकर पति तक सब को दिया धोखा
सुबह पांच बजे से शाम पांच बजे तक निषेधाज्ञा हटी
मणिपुर सरकार ने मंगलवार को इंफाल घाटी के तीन जिलों में सुबह पांच बजे से शाम पांच बजे तक निषेधाज्ञा हटा ली। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व और बिष्णुपुर के जिलाधिकारियों द्वारा जारी अलग-अलग आदेशों में कहा गया है, ‘‘लोगों को सुबह पांच बजे से शाम पांच बजे तक अपने घरों से बाहर निकलने की अनुमति है, बशर्ते कि ऐसी कोई गतिविधि न की जाए जिससे क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बिगड़े।’’
7 जून को लगी थी निषेधाज्ञा
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा अरामबाई तेंगगोल (एक संगठन) के एक नेता की गिरफ्तारी के बाद हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद सात जून की रात इम्फाल घाटी के पांच जिलों में निषेधाज्ञा लगा दी गयी थी। हालांकि, कानून लागू करने, आपातकालीन सेवाओं, बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों में शामिल सरकारी एजेंसियों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है।
