विपक्ष को बड़ा झटका, जांच एजेंसियों के 'दुरुपयोग' वाली अर्जी पर सुनवाई से SC का इंकार

  • Written by: आलोक कुमार राव
  • Updated Apr 5, 2023, 04:29 PM IST

Supreme Court: केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग को लेकर 14 राजनीतिक दलों की ओर से दायर अर्जी पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इंकार कर दिया। इसके बाद विपक्ष ने अपनी अर्जी वापस ले ली।

Supreme Court: केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग को लेकर 14 राजनीतिक दलों की ओर से दायर अर्जी पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इंकार कर दिया। इसके बाद विपक्ष ने अपनी अर्जी वापस ले ली। बता दें कि कांग्रेस के नेतृत्व में 14 दलों की ओर से दायर अर्जी में जांच एजेंसियों का कथित रूप से दुरुपयोग करने का आरोप केंद्र सरकार पर लगाया गया है। विपक्ष ने कानूनी एजेंसियों की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट से दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है।

Supreme Court

कांग्रेस के नेतृत्व में 14 दलों ने दायर की है अर्जी।

बिना तथ्यों वाले मामले में दिशा-निर्देश जारी करना मुश्किल काम-SC

कोर्ट ने विपक्षी दलों से कहा कि वे जांच एजेंसियों के 'दुरुपयोग' के स्पष्ट मामले को उसके सामने लाएं। इस तरह से कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किया जा सकता। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि 'आप दुरुपयोग के किसी एक मामले को लेकर हमारे पास आ सकते हैं। आप एक या दो केस लेकर हमारे पास आ सकते हैं। बिना तथ्यों वाले मामले में दिशा-निर्देश जारी करना सुप्रीम कोर्ट के लिए समस्या है।'

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