Ladakh ST Reservation: लद्दाख में अनुसूचित जनजातियों के लिए 85 प्रतिशत आरक्षण लागू हुआ है, गजट में अधिसूचना प्रकाशित की गई इसके तहत सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 85 प्रतिशत आरक्षण होगा बता दें कि इस साल मार्च में कैबिनेट ने मंजूरी दी थी अब फैसला लागू किया गया है।
लद्दाख में आरक्षण की नई नीति
स्थानीय हितों की रक्षा के लिए एक बड़े कदम के रूप में, केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने लद्दाख में सरकारी नौकरियों, भाषा के उपयोग और स्थानीय शासन के लिए नए नियमों की घोषणा की है। इन परिवर्तनों का उद्देश्य लद्दाख के स्वदेशी समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना है।
2011 की जनगणना के अनुसार, लद्दाख की कुल जनसंख्या 2,74,289 थी, और उनमें से लगभग 80% आदिवासी हैं। नए नियमों के तहत, लद्दाख में 85% सरकारी नौकरियां अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए आरक्षित होंगी। यह लद्दाख की मूल आबादी, जो एक महत्वपूर्ण आदिवासी बहुमत है, के लिए रोजगार सुलभ बनाए रखने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।
आवेदकों को एक अधिवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी
इन नौकरियों के लिए आवेदन करने हेतु आवेदकों को एक अधिवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, जो केवल उन लोगों को दिया जाएगा जो 31 अक्टूबर, 2019 से 15 साल या उससे अधिक समय से लद्दाख में रह रहे हैं। जो लोग 2019 के बाद लद्दाख चले गए, वे केवल 2034 में अधिवास स्थिति के लिए पात्र होंगे।
