राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत पर गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन, नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई

MHA National Anthem Guidelines: केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों को पत्र लिखकर राष्ट्रगान (जन गण मन) और राष्ट्रीय गीत (वंदे मातरम) को गाने और बजाने से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

MHA National Anthem Guidelines: भारत सरकार के गृह मंत्रालय (MHA) ने देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान और उनसे जुड़े प्रोटोकॉल को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों और केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों को नए और कड़े निर्देश जारी किए हैं। इस नए आदेश में साफ कहा गया है कि देश में राष्ट्रगान (जन गण मन) और राष्ट्रीय गीत (वंदे मातरम) को गाने और बजाने से जुड़े जो भी नियम हैं, उनका हर हाल में सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।

MHA National Anthem Guidelines

वंदे मातरम पहले या जन गण मन? Photo: X/@AmitShah)

गृह मंत्रालय द्वारा 9 जुलाई को भेजे गए इस आधिकारिक पत्र में नियमों की पूरी सूची दोबारा भेजी गई है। इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि किन-किन अवसरों पर राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत (National Song First Then National Anthem) को अनिवार्य रूप से गाया या बजाया जाना चाहिए, और कहां इसे वैकल्पिक तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अलावा, कई कार्यक्रमों में दोनों को एक साथ प्रस्तुत करने की परंपरा है, उसके लिए भी नियम स्पष्ट किए गए हैं।

End of Feed