...पुलिस की ज्यादती को सही नहीं ठहराया जा सकता- छात्रों के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली में छात्रों के संसद मार्च के दौरान हुए पुलिस एक्शन पर सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंदोलन के नाम पर पुलिस की ज्यादती को सही नहीं ठहराया जा सकता।

जंतर-मंतर पर NEET परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के विरोध में हुए धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार और पुलिस कार्रवाई के बीच संतुलन पर अहम टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि कहीं आंदोलन या प्रदर्शन हो रहा है, पुलिस की ज्यादती को सही नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रदर्शन का अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन कानून-व्यवस्था बनाए रखना भी जरूरी है। CJI सूर्यकांत ने कहा कि पुलिसकर्मियों समेत हर व्यक्ति का जीवन समान रूप से महत्वपूर्ण है।

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